UTTAR PRADESH -:ग्राम पंचायत चुनाव : ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयाेग का नया निर्देश, यह करना होगा बेहद जरूरी
UTTAR PRADESH -:ग्राम पंचायत चुनाव : ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयाेग का नया निर्देश, यह करना होगा बेहद जरूरी
यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में पंच और प्रधान के प्रत्याशी पूर्व या वर्तमान लोगों को चुनाव कार्यक्रम में (एजेंट) नहीं बना पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने इस पर् सख्त मनाही की है। कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान किसी प्रकार का दबाव न बना सके इसके पीछे आयोग की यही मन्शा है!!
चुनाव के दौरान क्या करें और क्या न करें ,इस बात को गम्भिरता से लेकर राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग ने बड़े ही कड़े निर्देश दिए हैं!
आयोग ने स्पष्ट तौर पर साफ साफ कहा है ,कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी किसि पूर्व या वर्तमान सांसद विधायक, पूर्व या वर्तमान मंत्री, ब्लाक प्रमुख या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव अभिकर्ता न बनाया जाये ,जो भारत सरकार या राज्य सरकार या फिर निकायों में किसी प्रकार का लाभ वर्तमान में हासिल कर रहा हो। आयोग ने अप्ने बयान मे यह भी कहा है कि प्रत्याशी किसी भी हलातो मे आपराधिक स्वभाव के लोगों को एजेंट न बनाए !
और किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने या न होने देने ,मतदाताओं को मतदान करने और न करने के लिए किसी प्रकार के दबाव देने या किसी भी प्रकार के उपहार देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
साथ हि चुनाव प्रचार के दौरान किसि भी प्रकार के वाहन का उप्योग ना किया जाये जब तक कि आयोग द्वारा इस्के लिये अनुमति न ली जाये। आयोग के द्वारा दिए गए इन् निर्देशों का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक बल पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ होते ही आयोग द्वारा निर्देशों का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक बल सक्रिय हो जाएंगे।
जाति व धर्म के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी माना जाएगा ?
ग्राम पंचायत चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले प्रत्याशि के खिलाफ चुनाव आयोग और प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस तरह की भावनाओं का फायदा उठाना या भड़काना सही नहीं है। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थन् करने वालों के द्वारा किसी दूसरे प्रत्याशी के व्यक्तिगत चरित्र को लेकर कोई ऐसै टिप्पणी ना हो जिस से की विवाद बढ़ने के आसार हों। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपत्तिजनक शब्दों के किसि प्रकार से लिखित या मौखिक प्रयोग पर सख्त हिदायत दी है।
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